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Hamirpur News: किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 29 Mar 2024 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2024 11:21 PM IST
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The culprit gets three years imprisonment for molesting a teenage girl
हमीरपुर। शौचक्रिया को गई किशोरी के साथ छेड़खानी करने के साढ़े सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार अर्थदंड का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने दी तहरीर में बताया था कि 30 जुलाई 2016 की शाम करीब छह बजे बेटी शौचक्रिया के लिए गई थी। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे दोषी सुन्नू ने अचानक पीछे से उसे दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
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तभी बेटी ने उसे धक्का मारकर जोर से शोर मचाया। जिस पर दोषी उसे छोड़कर धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित छेड़खानी का मामला दर्जकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी सुन्नू को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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