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Hamirpur News: कारागार सुधार केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित न रहे- न्यायमूर्ति
Sat, 10 Jan 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Sat, 10 Jan 2026 11:26 PM IST
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फोटो10एचएएमपी 26-न्यायमूर्ति को साल ओढ़ाते डीजीसी। संवाद
- फोटो : सांकेतिक
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हमीरपुर। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को जिला कारागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंदियों को उनके मौलिक अधिकारों, विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं के बाबत जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि कारागार सुधार केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए।
मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि कारागार में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देना भी आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही न्याय व्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कारागार में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना परिवार परामर्श केंद्र, विधिक सहायता और कारागार सुधार कार्यक्रम की जानकारी दी। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम आनंद कुमार सक्सेना ने बंदियों को उनके मौलिक अधिकारों, जमानत, पैरोल, फर्लो, चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं और जेल मैनुअल के नियमों पर विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय, प्रधान न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश उदय वीर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह, अपर जिला जज अनिल कुमार खरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह समेत कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी, जेल अधीक्षक आनंद, डिप्टी जेलर देवेंद्र कुमार दुबे व पवन कुमार मौजूद रहे। कारागार के बाद न्यायमूर्ति जिला न्यायालय के सभागार पहुंचे। डीजीसी राजेश शुक्ला, एडीजीसी राजेश तिवारी, रुद्रप्रताप सिंह, सुशील त्रिपाठी, अवध नरेश चंदेल, मणिकांत शुक्ला, विजय सिंह, महेश द्विवेदी, चंद्रप्रकाश गोस्वामी, रामबाबू अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने सम्मानित किया।
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मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि कारागार में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देना भी आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही न्याय व्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कारागार में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना परिवार परामर्श केंद्र, विधिक सहायता और कारागार सुधार कार्यक्रम की जानकारी दी। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम आनंद कुमार सक्सेना ने बंदियों को उनके मौलिक अधिकारों, जमानत, पैरोल, फर्लो, चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं और जेल मैनुअल के नियमों पर विस्तार से जानकारी दी।
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कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय, प्रधान न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश उदय वीर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह, अपर जिला जज अनिल कुमार खरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह समेत कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी, जेल अधीक्षक आनंद, डिप्टी जेलर देवेंद्र कुमार दुबे व पवन कुमार मौजूद रहे। कारागार के बाद न्यायमूर्ति जिला न्यायालय के सभागार पहुंचे। डीजीसी राजेश शुक्ला, एडीजीसी राजेश तिवारी, रुद्रप्रताप सिंह, सुशील त्रिपाठी, अवध नरेश चंदेल, मणिकांत शुक्ला, विजय सिंह, महेश द्विवेदी, चंद्रप्रकाश गोस्वामी, रामबाबू अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने सम्मानित किया।
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