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पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले को तीन वर्ष की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला हमीरपुर
Updated Fri, 18 Nov 2016 12:14 AM IST
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पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व ढाई हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले के एक आरोपी को करीब तीन वर्ष पूर्व अदालत सजा सुना चुकी है। वहीं, एक आरोपी का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि बीते चार जुलाई 2009 को रात करीब सवा दस बजे मौदहा कोतवाली में तैनात एसआई रमेश कुमार पटेल, कांस्टेबिल राम सिंह, दिलशाद खां व रमाकांत दुबे गश्त कर लौट रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर सभी पुराने मामलों के वांछितों को पकड़ने कस्बा मौदहा के कपसा रोड रेलवे क्रांसिग पर पहुंच गए। जहां मौजूद आरोपी रामरूप, करन सिंह व अमित कुमार ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया।
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जो कांस्टेबिल राम सिंह की कनपटी को छूता हुआ निकल गया। उसके बाद आरोपियों को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। कोतवाली पहुंच एसआई रमेश कुमार पटेल ने मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए विषेश न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र राजेश कुमार सिंह ने एक आरोपी करन सिंह को तीन वर्ष का कारावास व ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ने बताया कि मामले के दूसरे आरोपी रामरूप को बीते 18 जनवरी 2013 में अदालत तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना चुकी है। वही तीसरे आरोपी अमित के खिलाफ मामला अभी विचाराधीन है।
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