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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   One sentenced to life imprisonment for murder in Hamirpur

हमीरपुर में हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 31 Aug 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 11:57 PM IST
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One sentenced to life imprisonment for murder in Hamirpur
हमीरपुर। छानी गांव में 19 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सीवी सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे पर 20 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। तीन दोषियों को साढ़े तीन महीने सजा सुनाई जा चुकी है।
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शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला और जगदीश अनुरागी ने बताया कि छानी गांव के पर्वत सिंह ने सिसोलर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 12 जून 2003 को शाम करीब 6:30 बजे छोटा भाई परशुराम साले अर्जुन के साथ केन नदी पर नहाने गया था। गांव के घनश्याम उर्फ लाली केवट, दुबे, गजराज, राधे केवट और रामबाबू असलहे लेकर वहां पहुंच गए। पुरानी रंजिश में राधे ने जान से मारने की धमकी दी और घनश्याम ने तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से परशुराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मुख्य आरोपी धनश्याम की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। दुबे, गजराज व रामबाबू को अदालत ने इसी वर्ष 21 मई 2022 को हत्या सजा सुनाई थी। बुधवार को राधे भी हत्या में दोषी मिलने पर सजा सुनाई गई।
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इनसेट
अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गीतांजलि गर्ग की अदालत ने अफीम की तस्करी के आरोपी भानु कटियार उर्फ आरुष कटियार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला व प्रवीण भदौरिया ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने 25 जुलाई को उसे 450 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था। आरोपी कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के मुंगीसापुर गांव का निवासी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी राम औतार निषाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी कुरारा थानाक्षेत्र के इन्दपुरी का रहने वाला है। (संवाद)
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हमीरपुर
कुकर्म के आरोपी की जमानत निरस्त
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने किशोर के साथ कुकर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वर्षीय किशोर को डरा धमकाकर 28 जुलाई 2022 को उसके साथ कुकर्म करने के मामले में बजेहटा गांव निवासी आरोपी रामू की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है। (संवाद)
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