{"_id":"615359998ebc3e058b351932","slug":"notice-hamirpur-kabja-hamirpur-news-knp654938356","type":"story","status":"publish","title_hn":"कब्जेदारों को सिंचाई विभाग ने थमाई नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कब्जेदारों को सिंचाई विभाग ने थमाई नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भरुआसुमेरपुर। कस्बे में स्टेशन रोड पर बंधी पर बनाए गए भवनों को हटाने के लिए सिंचाई प्रखंड महोबा के अधिशासी अभियंता ने भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। जिससे भवन स्वामियों में हड़कंप मचा है। भवन स्वामियों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई हैं।
कस्बे में स्टेशन रोड पर हाईवे किनारे होटल से लेकर स्टेशन के पास तक सिंचाई विभाग की बंधी बनी थी। जिसका गाटा संख्या भिन्न-भिन्न है। इस बंधी पर करीब 150 लोगों ने बैनामा कराने के बाद अपने-अपने भवन बना लिए थे। इस पर विभाग कई बार नोटिस देकर भवन स्वामियों से कब्जा हटाने की बात कर चुका था। लेकिन भवन स्वामियों के बैनामा आदि होने के कारण उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसी बीच करीब तीन माह पूर्व श्यामबाबू ने पीआईएल रिट दाखिल कर बंधी से अतिक्रमण हटाने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
जिस पर हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को रिट याचिका पर फैसला देते हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आदेश दिए हैं। इस पर सिंचाई प्रखंड महोबा के अधिशासी अभियंता ने 14 सितंबर को डाक के माध्यम से कब्जा धारकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। जब यह नोटिस भवन स्वामियों को मिला तो उनके होश उड़े हैं। वह प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बैनामा कराकर ही उन्होंने भवन बनाए हैं। जिसमें स्टांप शुल्क आदि दिया है। अगर उनके भवनों को गिराया गया तो उन्हें अत्यधिक क्षति होगी। भवन स्वामियों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
कस्बे में स्टेशन रोड पर हाईवे किनारे होटल से लेकर स्टेशन के पास तक सिंचाई विभाग की बंधी बनी थी। जिसका गाटा संख्या भिन्न-भिन्न है। इस बंधी पर करीब 150 लोगों ने बैनामा कराने के बाद अपने-अपने भवन बना लिए थे। इस पर विभाग कई बार नोटिस देकर भवन स्वामियों से कब्जा हटाने की बात कर चुका था। लेकिन भवन स्वामियों के बैनामा आदि होने के कारण उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसी बीच करीब तीन माह पूर्व श्यामबाबू ने पीआईएल रिट दाखिल कर बंधी से अतिक्रमण हटाने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
विज्ञापन
जिस पर हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को रिट याचिका पर फैसला देते हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आदेश दिए हैं। इस पर सिंचाई प्रखंड महोबा के अधिशासी अभियंता ने 14 सितंबर को डाक के माध्यम से कब्जा धारकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। जब यह नोटिस भवन स्वामियों को मिला तो उनके होश उड़े हैं। वह प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बैनामा कराकर ही उन्होंने भवन बनाए हैं। जिसमें स्टांप शुल्क आदि दिया है। अगर उनके भवनों को गिराया गया तो उन्हें अत्यधिक क्षति होगी। भवन स्वामियों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई हैं।
विज्ञापन