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Hamirpur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
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हमीरपुर। विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मझगवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी देवपाल अहिरवार के खिलाफ वर्ष 2018 में धारा 354, 323 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि आरोपी ने 13 वर्षीय किशोरी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और विरोध करने पर पीट दिया था। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।
सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मझगवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी देवपाल अहिरवार के खिलाफ वर्ष 2018 में धारा 354, 323 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि आरोपी ने 13 वर्षीय किशोरी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और विरोध करने पर पीट दिया था। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।
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सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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