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Hamirpur News: किशोरी के अपहरण में दोषी को पांच साल की सजा
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हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने किशोरी को ले जाने के आरोपी संदीप कुमार को दोषी ठहराया। उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 23 मई 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 17 मई 2017 को उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। तलाश करने पर पता चला कि संदीप कुमार उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने अगले दिन पीड़िता को खोज कर उसके बयान दर्ज किए थे। उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद संदीप कुमार को धारा 363 में दोषी पाया।
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मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 23 मई 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 17 मई 2017 को उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। तलाश करने पर पता चला कि संदीप कुमार उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस ने अगले दिन पीड़िता को खोज कर उसके बयान दर्ज किए थे। उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद संदीप कुमार को धारा 363 में दोषी पाया।
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