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तीन को आजीवन कैद व बीस-बीस हजार अर्थदंड की सजा
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हमीरपुर। हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व विशंभर पाल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी पीड़ित भाई चरन सिंह यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 सितंबर 2014 को उनका भाई सूरज यादव (40) दोपहर करीब डेढ़ बजे बकरियां लेकर खेतों में चराने गया था। तभी गांव निवासी आरोपी बल्लू उर्फ बालेंद्र सिंह, शिवराम सिंह, हरिओम सिंह व जनपद जालौन के सिलउवा निवासी राघवेंद्र सिंह ने कुल्हाड़ी व फरसे से वारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। बताया कि आरोपी उसके भाई से पुरानी रंजिश मानते थे। जिसके चलते घटना को अंजाम दिया। जिस पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेजा था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त बल्लू उर्फ बालेंद्र सिंह, शिवराम सिंह व हरिओम सिंह प्रत्येक को दोषी करार कर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि चौथे आरोपी राघवेंद्र की वर्ष 2016 में मौत हो चुकी है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व विशंभर पाल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी पीड़ित भाई चरन सिंह यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 सितंबर 2014 को उनका भाई सूरज यादव (40) दोपहर करीब डेढ़ बजे बकरियां लेकर खेतों में चराने गया था। तभी गांव निवासी आरोपी बल्लू उर्फ बालेंद्र सिंह, शिवराम सिंह, हरिओम सिंह व जनपद जालौन के सिलउवा निवासी राघवेंद्र सिंह ने कुल्हाड़ी व फरसे से वारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। बताया कि आरोपी उसके भाई से पुरानी रंजिश मानते थे। जिसके चलते घटना को अंजाम दिया। जिस पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेजा था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त बल्लू उर्फ बालेंद्र सिंह, शिवराम सिंह व हरिओम सिंह प्रत्येक को दोषी करार कर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि चौथे आरोपी राघवेंद्र की वर्ष 2016 में मौत हो चुकी है।
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