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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला हमीरपुर
Updated Tue, 15 Nov 2016 11:44 PM IST
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दहेज हत्या के मामले में एफटीसी द्वितीय अदालत ने मृतका के पति को उम्र कैद जबकि सास व ससुर को दस वर्ष और जेठ को सात वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने बताया कि सदर कोतवाली के चंदूपुर गांव निवासी रामसजीवन ने बेटी पूनम की शादी बीते 26 फरवरी 2009 को थाना कुरारा के केवटरा निवासी रामकरन पुत्र रामेश्वर के साथ की थी।
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जिसमें उसने अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज भी दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वह दहेज मेें बाइक व एक भैंस की मांग कर रहे थे। जिसके चलते वह पूनम को प्रताड़ित भी करते थे। जिसकी जानकारी पूनम ने अपने पिता को दी थी। जिस पर उसके पिता ने ससुरालीजनों से ऐसा न करने का आग्रह भी किया था। इसके बावजूद दहेज की मांग पूरी न होने पर बीते पांच मई 2009 को ससुरालीजनों ने पूनम को मुंह और गला दबाकर मार डाला।
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जिस पर मृतका के पिता ने पति, ससुर सहित सास रज्जो, जेठ रामलखन व ननद गोलो के खिलाफ थाना कुरारा में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय बृह्मतेज चतुर्वेदी ने पति को आजीवन कारावास व 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि सास, ससुर को 10 वर्ष का कारावास व 17 हजार अर्थदंड वहीं जेठ को सात वर्ष का कारावास व 17 हजार रुपये का अर्थदंड ठोंका है।
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