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Hamirpur News: रात दस बजे के बाद डीजे बजाया तो संचालकों पर होगी कार्रवाई

Sat, 22 Feb 2025 09:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sat, 22 Feb 2025 09:53 PM IST
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If DJ plays after 10 pm, action will be taken against operators
कुलपहाड़ (महोबा)। शादी समारोह समेत विभिन्न आयोजनों में तेज ध्वनि में डीजे बजाने वालों पर कोतवाली पुलिस की निगाह टेढ़ी हो गई है। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र प्रताप सिंह ने डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने रात दस बजे के बाद डीजे न बजाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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शादी समारोह, जुलूस व अन्य आयोजनों में तेज ध्वनि में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी परेशानी हो रही है। इस समस्या को कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लिया है। डीजे संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। जिसमें कहा है कि आगामी महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर और होली आदि त्योहारों व बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार किसी भी समारोह या जुलूस के दौरान रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। यह निर्देश गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल संचालकों पर भी लागू होगा। किसी भी परिसर के अंदर, बाहर व सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त रहेगा और नियमों का पालन कराने के लिए सतर्कता बरती जाएगी।
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