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Hamirpur News: युवती से सामूहिक दुष्कर्म में तीन दोषियों को उम्रकैद

Thu, 26 Sep 2024 12:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 12:14 AM IST
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hree accused get life imprisonment for gang raping a girl
हमीरपुर। अनुसूचित जाति की युवती से घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म के करीब 17 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुशील कुमार खरवार ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 67-67 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी राजमिस्त्री ने चार फरवरी 2007 को तहरीर दी। बताया कि वह बाहर रहकर करता था। परिवार गांव में ही था। दो फरवरी 2007 की रात करीब 12 बजे उसकी पत्नी व बच्चे सो रहे थे। तभी शंभू निवासी पतारा थाना कुरारा, गांव निवासी भागवली उर्फ अजयपाल व गौरीशंकर के अलावा मौदहा कोतवाली क्षेत्र के मकरांव गांव निवासी बबलू असलहे से लैस होकर घर की छत से कूदकर अंदर दाखिल हुए। पत्नी की आंख खुलने पर उसने दरवाजा खोला तो दोषियों ने उसे तमंचा दिखा आंखों में पट्टी बांध दी। अंदर सो रही उसकी बेटी को नीचे ले जाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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घटना काे अंजाम दे आरोपी मुख्य गेट से जानमाल की धमकी देकर निकल गए। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। दौरान मुकदमा गौरीशंकर की मौत हो गई थी। वहीं फरार चल रहे बबलू को पुलिस ने बीते साल गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई। -------------------
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तत्कालीन सीओ ने लगा दी थी एफआर
वादी के अनुसार आरोपी पक्ष से सांठगांठ कर तत्कालीन सीओ जोगेंदर लाल ने मामले में एफआर लगा दी थी। इस पर वादी ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई थी। डीजीपी ने एसपी को जांच के आदेश दिए। एसपी के आदेश पर मामले की दोबारा विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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