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हमीरपुर : जज से छेड़खानी करने वाले वकील की जमानत खारिज

Mon, 29 Aug 2022 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 29 Aug 2022 11:30 PM IST
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Hamirpur: The bail of the lawyer who molested the judge rejected
हमीरपुर। जज से छेड़खानी करने के आरोपी वकील और अवैध गुटका फैक्टरी संचालन के आरोपी की जमानत सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि महिला जज ने 19 अगस्त को अधिवक्ता मो. हारुन के खिलाफ पीछा करके, अभद्रता करने, गंदे कमेंट करने व घूरने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी आरोपी राजकुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गोपाल के खिलाफ अवैध गुटका फैक्टरी का संचालन करने का मामला सुमेरपुर पुलिस द्वारा पिछली 17 जुलाई को दर्ज कराया गया था। बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश डा. अनुपम गोयल की अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई।
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आर्म्स एक्ट में 11 माह की सजा
हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस के मामले में 11 माह की सजा सुनाई और 14 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला व प्रवीण भदौरिया ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के गुसियारी गांव निवासी आरोपी इत्तेफाक अहमद उर्फ टऊंवा के खिलाफ उपनिरीक्षक तौफीक अहमद ने 15 मई 2020 को एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराया था। जिसके पास से साढ़े 11 किलो गांजा व एक तमंचा बरामद हुआ था। बताया कि जो आठ माह से जेल में निरुद्ध है। बताया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा के साथ समायोजित की जाएगी।
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