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सरकारी धन के गबन में आरोपी तत्कालीन प्रधान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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हमीरपुर। ग्राम पंचायत बहगांव में सरकारी धन का गबन करने की आरोपी तत्कालीन प्रधान की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने तथ्यों का आधार देखते हुए खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि थाना राठ के ग्राम पंचायत बहगांव में ग्राम निधि खाते से चेकों के जरिए एक लाख 38 हजार रुपये का गबन किया था। एडीओ श्रीचंद्र वर्मा ने तत्कालीन प्रधान चंद्रप्रकाश व दो सचिव महेश व धर्मेंद्र कुमार शिवहरे के खिलाफ 10 नवंबर को मामला दर्ज कराया था। आरोपी चंद्रप्रकाश की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी डाली गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
वहीं एक अन्य मामले में कुरारा थाने के एसएचओ दिनेश सिंह ने पिछले 17 जनवरी को मिश्रीपुर जंगल में तृष्णदेव मंदिर के पास तमंचा बनाते दो आरोपियों हल्के विश्वकर्मा व मो. शमीम को गिरफ्तार किया था। मौके से 14 अधबने तमंचे 315 बोर, तीन तमंचा 12 बोर, दो बंदूक सहित उपकरण बरामद किए थे। हल्के विश्वकर्मा की ओर से जमानत अर्जी डाली गई। इसे अदालत ने अपराध की श्रेणी का मानते हुए खारिज कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि थाना राठ के ग्राम पंचायत बहगांव में ग्राम निधि खाते से चेकों के जरिए एक लाख 38 हजार रुपये का गबन किया था। एडीओ श्रीचंद्र वर्मा ने तत्कालीन प्रधान चंद्रप्रकाश व दो सचिव महेश व धर्मेंद्र कुमार शिवहरे के खिलाफ 10 नवंबर को मामला दर्ज कराया था। आरोपी चंद्रप्रकाश की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी डाली गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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वहीं एक अन्य मामले में कुरारा थाने के एसएचओ दिनेश सिंह ने पिछले 17 जनवरी को मिश्रीपुर जंगल में तृष्णदेव मंदिर के पास तमंचा बनाते दो आरोपियों हल्के विश्वकर्मा व मो. शमीम को गिरफ्तार किया था। मौके से 14 अधबने तमंचे 315 बोर, तीन तमंचा 12 बोर, दो बंदूक सहित उपकरण बरामद किए थे। हल्के विश्वकर्मा की ओर से जमानत अर्जी डाली गई। इसे अदालत ने अपराध की श्रेणी का मानते हुए खारिज कर दिया।
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