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दहेज लोभी पति समेत दो आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज
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हमीरपुर। दहेज के दो मुकदमों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजली गर्ग की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक पर दहेज हत्या और दूसरे पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि राठ थाना के ददरी निवासी जगदीश साहू ने दहेज के लिए पौत्री क्रांति की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में जखेड़ी निवासी क्रांति के पति स्वदेश, देवर लवकेश, सास सरसुति व ससुर देवकी नंदन पर आरोप लगाया था कि एक जून 2021 को क्रांति की हत्या कर फंदे से लटका दिया था।
दूसरे मुकदमा एनसीसी में तैनात मेरापुर की रंजना ने फतेहपुर के थाना मलवां के बरी गोविंदपुर निवासी पति दिवाकर सिंह, ससुर रामबली, सास, जेठ रत्नाकर सिंह, जेठानी बचीता, ननद रेनू व बहनोई नरेंद्र के खिलाफ दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि ससुराल वाले दहेज और पूरा वेतन मांग रहे थे। मना करने पर गाली-गलौज कर मारा पीटा। आरोपी स्वदेश और दिवाकर ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई कर अदालत ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि राठ थाना के ददरी निवासी जगदीश साहू ने दहेज के लिए पौत्री क्रांति की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में जखेड़ी निवासी क्रांति के पति स्वदेश, देवर लवकेश, सास सरसुति व ससुर देवकी नंदन पर आरोप लगाया था कि एक जून 2021 को क्रांति की हत्या कर फंदे से लटका दिया था।
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दूसरे मुकदमा एनसीसी में तैनात मेरापुर की रंजना ने फतेहपुर के थाना मलवां के बरी गोविंदपुर निवासी पति दिवाकर सिंह, ससुर रामबली, सास, जेठ रत्नाकर सिंह, जेठानी बचीता, ननद रेनू व बहनोई नरेंद्र के खिलाफ दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि ससुराल वाले दहेज और पूरा वेतन मांग रहे थे। मना करने पर गाली-गलौज कर मारा पीटा। आरोपी स्वदेश और दिवाकर ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई कर अदालत ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी।
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