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हमीरपुर: बुआ-भतीजी के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी दोषी करार, हाथ पैर बांध बनाया था हवस का शिकार

Tue, 09 Nov 2021 05:59 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 09 Nov 2021 05:59 PM IST
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Hamirpur: Accused convicted of rape case with aunt and niece
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : गूगल
हमीरपुर में विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन की अदालत ने विवाहिता व उनकी नाबालिग भतीजी के साथ तीन वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया है। अदालत आरोपी को सजा बुधवार को सुनाएगी। 
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विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल ने बताया कि जनपद महोबा के चरखारी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तीन अप्रैल 2018 को थाना जरिया पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पिता के यहां गेहूं फसल की कटाई करने आई थी। बताया कि दो अप्रैल 2018 को रात्रि करीब 10 बजे वह पिता के घर पर सो रही थी। 
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तभी परिवारिक चाचा आरोपी राजू यादव (52) नशे में धुत होकर घर में घुस आया। बताया कि जबरिया उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर बांध दिए व मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। बताया कि उनके चिल्लाने पर 13 वर्षीय भतीजी आ गई। जिसे आरोपी ने पकड़कर बुरी नीयत से छेड़खानी कर दुष्कर्म किया। 
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बताया कि शोर शराबा सुनकर परिवार व पड़ोसियों को आता देख आरोपी नाजायज असलहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दे फरार हो गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने आरोपी राजू यादव को दोषी करार दिया है। जिसकी सजा बुधवार 10 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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