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हमीरपुर: युवती से दुष्कर्म करने वाले को बीस वर्ष के कारावास की सजा

Tue, 23 Aug 2022 11:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 11:58 PM IST
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Hamirpur: 20 years imprisonment for raping girl
हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। उसे मंगलवार को 20 साल कैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में दूसरे अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।
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युवती ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि पांच जुलाई 2017 की शाम को करीब सात बजे शौच के लिए जा रही थी। गांव के अंकुर तिवारी और शुभम शुक्ला उसे तमंचे के बल पर खंडहर में घसीट ले गए। अंकुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शुभम शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दे रहा था।
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इसी बीच पिता और एक ग्रामीण की आवाज खंडहर के बाहर रास्ते पर सुनाई दी। युवती के शोर मचाने पर उन लोगों ने आवाज लगाई। इस पर आरोपी धमकी देकर भाग गए थे।
पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर की थी। विवेचक ने अंकुर तिवारी के विरुद्ध आरोप और सह आरोपी के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने अभियोजन पक्ष से साक्ष्य पेश किए। जिस पर अदालत ने अंकुर तिवारी को सजा सुनाई। सह अभियुक्त शुभम शुक्ला को दोषमुक्त कर 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो जमानतदार दाखिल करने का आदेश दिया है।
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