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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 19 Jan 2022 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 11:27 PM IST
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Gangster Act accused's bail application rejected
हमीरपुर। चोरी व हत्या के इरादे से हमला करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध आरोपी की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुमेरपुर कस्बा निवासी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अंकित साहू के खिलाफ थाने में समाज विरोधी क्रियाकलाप, चोरी आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं। यह गैंग लीडर अर्जुन कुमार के गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है। इनके विरुद्ध शिकायत करने पर लोग डरते हैं। बतायाकि बिरखेरा निवासी शीतल प्रसाद ने पिछले 20 अक्तूबर को दी तहरीर में बताया कि प्रतिदिन वह अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहा था। साक्षी मैरेज हाल के पास बाइक से दो लुटेरे आए और उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिर गया। इस बीच दो अन्य आए और उससे बहस करने लगे। इसी बीच एक नोटों भरा बैग लेकर भाग गया। जिसमें करीब तीन लाख रुपये थे। अदालत ने आरोपी अंकित साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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हमीरपुर। दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी पति ने डेढ़ वर्ष पूर्व पत्नी पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि जिला महोबा के थाना महोबकंठ के काशीपुरा निवासी बलराम अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने बहन पूजा की शादी 15 जून 2018 को बिवांर थानाक्षेत्र के टीहर गांव के शिवकुमार के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर बहन को प्रताड़ित करने लगे।

बताया कि 24 मई 2020 को पति शिवकुमार, ससुर बल्देव, जेठ अशोक, किशुन, सास, जेठानी बबली, रज्जो, ननद पूनम व माया ने मिलकर बहन के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं बहन पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। जिसकी इलाज के दौरान 6 जून को झांसी के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अदालत ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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