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Hamirpur News: लूट के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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हमीरपुर। लूट के 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट राजीव कुमार की अदालत ने दोषी अमीर हसन और परवेज खान उर्फ बिचखापर को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने प्रत्येक पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मुस्करा थानाक्षेत्र के छानी गांव निवासी पीड़ित बृजभूषण ने 19 मई 2012 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि वह अपने गांव के मुन्नीलाल की बाइक लेकर गांव के पट्टू व मुन्नीलाल की पत्नी जमनी देवी के साथ इलाहाबाद बैंक मुस्करा रुपये निकालने आए थे। दोपहर लगभग 12 बजे उसने इलाहाबाद बैंक से 50,000 रुपये लेकर बाइक से गांव को जा रहे थे। बाइक पट्टू चला रहा था और बीच में वह बैठा था तथा पीछे जमनी देवी बैठी थीं।
वह लोग जब बाइक से राठ रोड से गुंदेला रोड होते हुए छानी को जाते समय अर्जुन नहर से दूसरी झाल के पास पहुंचे तो पीछे से बाइक पर बैठे दो व्यक्तियों ने उनको ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया और उनसे छीना झपटी करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो उनकी आंखों में मिर्च पावडर झोंक दिया और पैंट की जेब में रखे 50 हजार रुपये छीनकर गुंदेला की तरफ भाग गए। मिर्च झोंकने से पहले दोनों बदमाशों को उसने अच्छी तरह से देखा व पहचाना है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़ित को जुर्माना की धनराशि से 10 हजार रुपये प्रतिकार के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है।
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दोषी को तीन वर्ष का कारावास
हमीरपुर। किशोरी के साथ छेड़खानी करने के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी सीताराम को तीन साल के कठाेर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दो मार्च 2022 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि दोषी ने उसकी नाबालिग बेटी को अश्लील शब्द से लिखा पत्र दिया और घर में घुसकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा। विरोध करने पर पीड़िता को गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उक्त दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)
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मुस्करा थानाक्षेत्र के छानी गांव निवासी पीड़ित बृजभूषण ने 19 मई 2012 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि वह अपने गांव के मुन्नीलाल की बाइक लेकर गांव के पट्टू व मुन्नीलाल की पत्नी जमनी देवी के साथ इलाहाबाद बैंक मुस्करा रुपये निकालने आए थे। दोपहर लगभग 12 बजे उसने इलाहाबाद बैंक से 50,000 रुपये लेकर बाइक से गांव को जा रहे थे। बाइक पट्टू चला रहा था और बीच में वह बैठा था तथा पीछे जमनी देवी बैठी थीं।
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वह लोग जब बाइक से राठ रोड से गुंदेला रोड होते हुए छानी को जाते समय अर्जुन नहर से दूसरी झाल के पास पहुंचे तो पीछे से बाइक पर बैठे दो व्यक्तियों ने उनको ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया और उनसे छीना झपटी करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो उनकी आंखों में मिर्च पावडर झोंक दिया और पैंट की जेब में रखे 50 हजार रुपये छीनकर गुंदेला की तरफ भाग गए। मिर्च झोंकने से पहले दोनों बदमाशों को उसने अच्छी तरह से देखा व पहचाना है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़ित को जुर्माना की धनराशि से 10 हजार रुपये प्रतिकार के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है।
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दोषी को तीन वर्ष का कारावास
हमीरपुर। किशोरी के साथ छेड़खानी करने के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी सीताराम को तीन साल के कठाेर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दो मार्च 2022 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि दोषी ने उसकी नाबालिग बेटी को अश्लील शब्द से लिखा पत्र दिया और घर में घुसकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा। विरोध करने पर पीड़िता को गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उक्त दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)