फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   dosi ko char-char saal ki saza

Hamirpur News: गैंगस्टर में तीन को चार-चार साल की सजा

Sun, 22 Jan 2023 05:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Jan 2023 05:30 AM IST
विज्ञापन
dosi ko char-char saal ki saza
हमीरपुर। गैंगस्टर के 20 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा व प्रत्येक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

सिसोलर थानाक्षेत्र में तैनात तत्कालीन वादी थानाध्यक्ष फय्याज ने तहरीर में बताया कि 10 जुलाई 2003 को अपने हमराहियों के साथ वांछित की तलाश व चेकिंग के लिए थाने से करीब चार बजे रवाना होकर ग्राम भैंसमरी, बक्छा, छानी में भ्रमण कर रहे थे।
विज्ञापन

तभी जानकारी मिली कि दोषी घनश्याम उर्फ लाली केवट निवासी छानी का एक संगठित गिरोह है। उसके सक्रिय सदस्य दुर्बे केवट, गजराज केवट, राधे, व रामबाबू को गिरफ्तार किया गया। वहीं विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों घनश्याम उर्फ लाली केवट, दुर्बे केवट, गजराज केवट व रामबाबू के विरुद्ध गैंग चार्ट कोर्ट में पेश किया था। जिसमें घनश्याम की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं तीनों दोषियों दुर्बे, गजराज व रामबाबू को दोषी करार दिया है। बताया कि जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed