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जानलेवा हमले में दो को 10 साल की कैद

Mon, 06 Feb 2017 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Mon, 06 Feb 2017 11:50 PM IST
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Deadly attacks two to 10 years' imprisonment
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
कुरारा थानाक्षेत्र के रिठारी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने घटना के दो आरोपियाें को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि बीते 22 अक्तूबर 2013 को
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रिठारी गांव निवासी अनिरुद्ध कुमार अपने पिता शिवप्रसाद व चचेरे भाई पंकज के साथ कुरारा कस्बे से बाजार कर रात 7:30 बजे बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी रिठारी गांव निवासी गिरधारी व रघुराज कस्बे के ही रिठारी मोड में बाइक लिए खड़े थे। उन्हें देख दोनों ने अपनी बाइक उनके पीछे लगा दी।
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तभी रास्ते में बाइक से उन्हें क्रास कर पीछे बैठे गिरधारी ने जान से मारने की नियत से उनके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। पहला फायर पीछे बैठे शिवप्रसाद की कमर के पास पेट में लगा और दूसरा फायर बाइक चला रहे अनिरुद्ध के दाहिने हाथ में लगकर बीच में बैठे पंकज को पार कर गया। जिससे
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घायल होकर तीनों बाइक से गिर गए। जिनका इलाज सदर व कानपुर के अस्पताल में हुआ। मामले की शिकायत अनिरुद्ध ने थाने में गिरधारी व रघुराज के खिलाफ दर्ज कराई। बताया कि रघुराज बाइक चलाने के साथ गिरधारी को गोली चलाने के लिए उकसा रहा था। घटना के पीछे आरोपी गिरधारी के चाचा


चंद्रपाल की हत्या के मामले में घायल शिवप्रसाद को सजा होने की रंजिश का कारण बताया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश शैलोजचंद्रा ने दोनो आरोपियों को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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