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दुष्कर्म के प्रयास में 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो हमीरपुर
Updated Wed, 14 Dec 2016 12:12 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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करीब दो वर्ष पहले नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती दीपा जैन ने अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर उसे 10 वर्ष क कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया राठ कोतवाली के एक गांव में 19 दिसंबर 2014 की दोपहर करीब तीन बजे आठ वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव निवासी दस्सू पुत्र अमरजू आया और बालिका को बहलाकर गन्ने के खेत में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
बालिका किसी प्रकार घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। बालिका के पिता ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश श्रीमती दीपा जैन ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने को कहा।
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न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया राठ कोतवाली के एक गांव में 19 दिसंबर 2014 की दोपहर करीब तीन बजे आठ वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव निवासी दस्सू पुत्र अमरजू आया और बालिका को बहलाकर गन्ने के खेत में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
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बालिका किसी प्रकार घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। बालिका के पिता ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश श्रीमती दीपा जैन ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने को कहा।
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