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जानलेवा हमले में तीन को सात साल कैद

Thu, 05 May 2022 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 May 2022 10:54 PM IST
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crime
हमीरपुर। सात साल पहले जानलेवा हमले व कार में तोड़-फोड़ करने में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जी प्रसाद की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को सात साल का कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला व सहायक शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ला, विशंभर सिंह पाल ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के कस्बा पठानपुरा निवासी संदीप भटनागर ने 18 मई 2014 को पुलिस तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह 17 मई की रात 12:30 बजे अपने घर पर सो रहा था। उसी समय मोहल्ला निवासी भूपेंद्र यादव, ग्राम विगवां निवासी गजराज यादव दो-तीन अज्ञात साथियों के साथ उसके दरवाजे पर आकर उसकी कार यूपी 93 एबी 0894 में तोड़-फोड़ करने लगे। आवाज सुनकर बाहर देखा तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायर झोंक दिया। इसमें वह बाल-बाल बच गया। आरोपी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त भूपेंद्र यादव, नफीस व गजराज यादव को सात साल की कैद व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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