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मिलावटखोरों पर लगाया 2.41 लाख रुपये जुर्माना
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हमीरपुर। मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत 12 मिलावटखेरों पर बुधवार को 2.41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को नोटिस भेजकर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से पूर्व में भेजे गए नमूनों में मिलावट मिली, लेकिन हानिकारक पदार्थ नहीं पाए गए। इस मामले में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने मामलों की सुनाई कर 12 मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाया। इन सभी पर कुल 241000 रुपये का अर्थदंड लगा है।
जुर्माना वसूल करने का उन्होंने आदेश जारी किया है। इसमें बिना पंजीकरण दुकान संचालन के अलावा, पैकिंग में सही जानकारी न देने और मिलावट के मामले भी शामिल है। मिलावट में दूध, पेड़ा, बर्फी, बेसन, पोहा, रिफाइंड सोयाबीन आदि में गड़बड़ी थी। सभी विक्रेताओं को नोटिस भेजकर तत्काल जुर्माना जमा करने के आदेश है। अभिहित अधिकारी रामऔतार यादव ने बताया 12 मामलों में सुनवाई के बाद 2.41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इन पर लगा जुर्माना
विक्रेता खाद्य पदार्थ जुर्माना
जगदेव प्रसाद, पचखुरा जरिया, भैंस का दूध, 5000
संतोष पाल, रावतपुरा चिकासी, मिश्रित दूध, 5000
जगदीश कुमार, बड़ा चौराहा मौदहा, पेड़ा, 25000
अर्चना सिंह, कुरारा, बेसन, 25000
अर्चना सिंह, कुरारा, रिफाइंड सोयाबीन, 25000
संजय गुप्ता, पिपरौंधा मौदहा, पोहा, 6000
घनश्याम पाल सुमेरपुर, मिश्रित दूध, 5000
छोटेलाल, इचौली, कामता गोल्ड सुपारी, 5000
छोटेलाल, इचौली, युग नमकीन, 30000
जानकी पत्नी अनिल राजपूत, चिकासी, बर्फी, 5000
लोकेंद्र कुमार, घाटमपुर, सुपर स्लाइस्ट ब्रेड, 75000
कालीदीन हमीरपुर, सागर नमकीन, 30000
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से पूर्व में भेजे गए नमूनों में मिलावट मिली, लेकिन हानिकारक पदार्थ नहीं पाए गए। इस मामले में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने मामलों की सुनाई कर 12 मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाया। इन सभी पर कुल 241000 रुपये का अर्थदंड लगा है।
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जुर्माना वसूल करने का उन्होंने आदेश जारी किया है। इसमें बिना पंजीकरण दुकान संचालन के अलावा, पैकिंग में सही जानकारी न देने और मिलावट के मामले भी शामिल है। मिलावट में दूध, पेड़ा, बर्फी, बेसन, पोहा, रिफाइंड सोयाबीन आदि में गड़बड़ी थी। सभी विक्रेताओं को नोटिस भेजकर तत्काल जुर्माना जमा करने के आदेश है। अभिहित अधिकारी रामऔतार यादव ने बताया 12 मामलों में सुनवाई के बाद 2.41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इन पर लगा जुर्माना
विक्रेता खाद्य पदार्थ जुर्माना
जगदेव प्रसाद, पचखुरा जरिया, भैंस का दूध, 5000
संतोष पाल, रावतपुरा चिकासी, मिश्रित दूध, 5000
जगदीश कुमार, बड़ा चौराहा मौदहा, पेड़ा, 25000
अर्चना सिंह, कुरारा, बेसन, 25000
अर्चना सिंह, कुरारा, रिफाइंड सोयाबीन, 25000
संजय गुप्ता, पिपरौंधा मौदहा, पोहा, 6000
घनश्याम पाल सुमेरपुर, मिश्रित दूध, 5000
छोटेलाल, इचौली, कामता गोल्ड सुपारी, 5000
छोटेलाल, इचौली, युग नमकीन, 30000
जानकी पत्नी अनिल राजपूत, चिकासी, बर्फी, 5000
लोकेंद्र कुमार, घाटमपुर, सुपर स्लाइस्ट ब्रेड, 75000
कालीदीन हमीरपुर, सागर नमकीन, 30000