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छेड़खानी के मामले में आरोपी को चार वर्ष की कैद
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण सोनकर ने बुधवार को लगभग पांच साल पहले बिवांर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी किया।
विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 20 अक्तूबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी।
तहरीर में कहा था कि 19 अक्तूबर की शाम लगभग सात बजे वह घर के आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी गांव के लाला भाई ने पीछे से आकर मुंह दबा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर मां व पड़ोसी के पहुंचने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर छेड़खानी, जान से मारने की धमकी के साथ पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण सोनकर ने आरोपी लाला भाई को चार वर्ष की सजा सुनाई। साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 20 अक्तूबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी।
तहरीर में कहा था कि 19 अक्तूबर की शाम लगभग सात बजे वह घर के आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी गांव के लाला भाई ने पीछे से आकर मुंह दबा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर मां व पड़ोसी के पहुंचने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
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पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर छेड़खानी, जान से मारने की धमकी के साथ पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण सोनकर ने आरोपी लाला भाई को चार वर्ष की सजा सुनाई। साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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