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Hamirpur News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 व सहयोगी को तीन वर्ष की सजा
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हमीरपुर। किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल खरवार की अदालत ने दोषी हीरालाल बसोर को 20 साल व उसके सहयोगी मंतोष बसोर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक पर 13 हजार और दूसरे पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 24 सितंबर 2019 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा थी। 21 सितंबर को वह स्कूल गई थी जहां से वापस लाैट आई थी। रात में सभी लोग सो रहे थे। रात करीब एक बजे उसकी नींद खुली तो बेटी घर से गायब थी। जानकारी करने पर पता चला कि गांव का हीरा बसोर उसे बहला फुसलाकर ले गया है। बेटी को ले जाने में संतोष व मंतोष बसोर ने सहयोग किया है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने पीड़िता और मुख्य आरोपी को 28 सितंबर 2019 को कस्बा स्थिति बस अड्डा के पास से खोज लिया था। मेडिकल जांच और बयानों के आधार पर आरोपी हीरालाल और मंतोष के खिलाफ दुष्कर्म सहित अपहरण का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था जबकि आरोपी संतोष को साक्ष्यों के अभाव में बाहर कर दिया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 24 सितंबर 2019 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा थी। 21 सितंबर को वह स्कूल गई थी जहां से वापस लाैट आई थी। रात में सभी लोग सो रहे थे। रात करीब एक बजे उसकी नींद खुली तो बेटी घर से गायब थी। जानकारी करने पर पता चला कि गांव का हीरा बसोर उसे बहला फुसलाकर ले गया है। बेटी को ले जाने में संतोष व मंतोष बसोर ने सहयोग किया है।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने पीड़िता और मुख्य आरोपी को 28 सितंबर 2019 को कस्बा स्थिति बस अड्डा के पास से खोज लिया था। मेडिकल जांच और बयानों के आधार पर आरोपी हीरालाल और मंतोष के खिलाफ दुष्कर्म सहित अपहरण का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था जबकि आरोपी संतोष को साक्ष्यों के अभाव में बाहर कर दिया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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