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Hamirpur News: दुष्कर्म में कोचिंग मास्टर को 20 वर्ष के कारावास की सजा

Tue, 27 Oct 2026 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:15 PM IST
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Coaching instructor sentenced to 20 years in prison for rape
हमीरपुर। किशोरी को घर से अपहरण कर गुजरात ले जाने और दुष्कर्म करने के साढ़े तीन साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी कोचिंग मास्टर प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार कुशवाहा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने चार जनवरी 2023 को पुलिस से शिकायत की थी। बताया था कि वह तीन जनवरी की रात होमगार्ड की ड्यूटी पर गोहांड में तैनात था। सुबह जब वह घर पहुंचा तो 15 वर्षीय बेटी घर से गायब थी। आरोप लगाया था कि पवई गांव निवासी उसका कोचिंग मास्टर प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार बेटी को कहीं ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर पीड़िता और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने दोनों को गुजरात से बरामद कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए गए थे।
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पीड़िता ने कोर्ट को दिए बयान में बताया था कि वह तीन जनवरी की रात करीब तीन बजे घर पर सो रही थी तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो दो लोग बाहर नजर आए। दोनों ने उसे कुछ सुंघा दिया इससे वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वह गुजरात में थी। उसे एक कमरे में बंद रखा गया और जबरन दुष्कर्म किया गया। प्रलयांकर किसी को कुछ भी बताने से मना करता था अन्यथा जान से मारने की धमकी देता था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई है।
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गांजा तस्करी में दो साल का कारावास, दो हजार जुर्माना
हमीरपुर। मादक पदार्थ की तस्करी करने के सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट निजेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी अंशुमान सिंह उर्फ विक्रम को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ललपुरा थाना में तैनात उपनिरीक्षक राहुल मिश्रा ने 28 अगस्त 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 28 अगस्त को वह हमराही मो. मुसीर अंसारी के साथ कलौलीजार जा रहा था। कलौली रोड़ के पास उजनेड़ी गांव निवासी अंशुमान हाथ में पॉलिथीन लिए संदिग्ध हालत में खड़ा था। पुलिस को देख वह भागने लगा। पीछा कर कलौली तिराहा के पास उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है।
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