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गैंगेस्टर एक्ट के दो आरोपियों की जमानत खारिज

Sun, 30 Jan 2022 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jan 2022 11:27 PM IST
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bail application of two gangster act accused rejected
हमीरपुर। शनिवार को आर्म्स एक्ट, लूट, चोरी व जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी आरोपी संजय वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट, लूट व जानलेवा हमले के तीन मुकदमे दर्ज हैं। बताया क्षेत्र के बिरखेरा निवासी व्यवसायी शीतल प्रसाद ने 20 सितंबर 2021 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मारपीट कर उसके साथ ढाई लाख रुपये लूट लिए गए। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। 23 सितंबर को प्रभारी निरीक्षक व उनके हमराहियों द्वारा आरोपियों की तलाश हुई तो जानलेवा हमला किया गया। उसके गैंग में अंकित साहू, आशिक, संजय वर्मा, शोभित सक्रिय सदस्य हैं।

वहीं दूसरे मामले में बताया कि मौदहा थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि पिछली 11 जनवरी को वह अपने हमराही आशीष कुमार, नीलेंद्र कुमार, चालक प्रभात दुबे सहित क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी जानकारी मिलने संगठित गिरोह चलाने वाले रामजी बहरेला व इदरीश ग्राम अकौना थाना राठ को गिरफ्तार किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने दोनो आरोपियों संजय वर्मा व इदरीश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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