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गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की जमानत खारिज
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हमीरपुर। रामबरन उर्फ बंटा गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इन पर गैंगस्टर, चोरी, लूट मामले में जेल निरुद्ध हैं।
शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चिकासी थाने के इछौरा निवासी गैंग लीडर रामबरन उर्फ बंटा का नौ सदस्यों का एक संगठित गिरोह है। जिसके सक्रिय सदस्य देव सिंह, कपिल, इंद्रपाल व मझगवां थानाक्षेत्र के टोला रावत गांव निवासी नरेंद्र, राघवेंद्र, प्रदीप राजपूत, देवकी नंदन राजपूत, रामजी हैं। शिल्पी ने बताया कि 7 अगस्त 2021 को वह अपने मायके बामौर थाना एरच जिला झांसी से फूफा अमर सिंह के साथ अपनी ससुराल नाथूपुरा जा रही थी। तभी मोती कटरा से राघवेंद्र सहित तीन लुटेरों ने कुछेछा पौधशाला के पास उनका फोटो कैमरा, मोबाइल व 500 रुपया छीन लिए। गैंग के सदस्य राघवेंद्र व इंद्रपाल ने जमानत अर्जी डाली थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
दुष्कर्म आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
हमीरपुर। जेल में निरुद्ध दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार सरोज व सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पिछली 20 जनवरी की रात को उसकी पुत्री घर से बाहर दरवाजे पर बने शौचालय में शौच को गई थी। तभी आरोपी अटल सिंह ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया है। बताया कि े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चिकासी थाने के इछौरा निवासी गैंग लीडर रामबरन उर्फ बंटा का नौ सदस्यों का एक संगठित गिरोह है। जिसके सक्रिय सदस्य देव सिंह, कपिल, इंद्रपाल व मझगवां थानाक्षेत्र के टोला रावत गांव निवासी नरेंद्र, राघवेंद्र, प्रदीप राजपूत, देवकी नंदन राजपूत, रामजी हैं। शिल्पी ने बताया कि 7 अगस्त 2021 को वह अपने मायके बामौर थाना एरच जिला झांसी से फूफा अमर सिंह के साथ अपनी ससुराल नाथूपुरा जा रही थी। तभी मोती कटरा से राघवेंद्र सहित तीन लुटेरों ने कुछेछा पौधशाला के पास उनका फोटो कैमरा, मोबाइल व 500 रुपया छीन लिए। गैंग के सदस्य राघवेंद्र व इंद्रपाल ने जमानत अर्जी डाली थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
दुष्कर्म आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
हमीरपुर। जेल में निरुद्ध दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार सरोज व सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पिछली 20 जनवरी की रात को उसकी पुत्री घर से बाहर दरवाजे पर बने शौचालय में शौच को गई थी। तभी आरोपी अटल सिंह ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया है। बताया कि े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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