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अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों की जमानत नामंजूर

Sat, 25 Dec 2021 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Dec 2021 12:04 AM IST
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bail application of two accused rejected
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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जानलेवा हमला व लूट मामलों में आरोपी जेल में हैं निरुद्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। राठ व जरिया थानाक्षेत्रों में जानलेवा हमला व पीटकर रुपये छीनने के मामलों में दो आरोपियों की जमानत याचिका प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद ने खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि राठ के कांशीराम कालोनी निवासी मोहम्मद मुख्तार ने 28 सितंबर को तहरीर में बताया कि शाम करीब पांच बजे बजरिया से सब्जी लेकर घर लौट रहा था। तभी घात लगाए आरोपी इस्ताक, जुबैर, कलीला, फरीद, रमजान उर्फ गद्दार, सलमान उर्फ चुंटा ने उसकी बाइक में लात मारकर गिरा दिया। लोहे की राड व तमंचे की बट से हमला करके उसे मरणासन्न कर दिया। बताया कि जेब में पड़े 20 हजार रुपये व मोबाइल छीन लिया था।
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दूसरे मामले में जरिया थाने के खेड़ाशिलाजीत निवासी पीड़ित दिलीप कुमार ने 12 अक्तूबर को तहरीर में बताया कि 11 अक्तूबर रात दस बजे भाई सुरेश कुमार दुर्गा पंडाल में था। उसे जान से मारने की नीयत से आरोपी सीताराम राजपूत व उसके पुत्रों भगत सिंह, अरविंद, गौरव व बंटा ने लाठी व कुल्हाड़ी से हमल कर दिया। आरोपी गालीगलौज व फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस ने पांच पर जानलेवा हमला व बलवा का मामला दर्ज किया था। बताया कि आरोपी सलमान उर्फ चुंटा व भगत सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
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