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थाने में जमा शस्त्र पर देना होगा शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
Updated Sat, 11 Feb 2017 11:38 PM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
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चुनाव में थाने में शस्त्र जमा करने वाले लाइसेंस धारकों को सेफ कस्टडी जमा करनी होगी। इसके लिए उन्हें 100 रुपये पुलिस को अदा करने पड़ेंगे।
थानाध्यक्ष अभिमन्यु यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक एके त्रिपाठी के निर्देश पर थानों में शस्त्रधारकों को सेफ कस्टडी के तहत नियमानुसार शुल्क
जमा कराए जाने को कहा है। आयुध नियमावाली 2016 के नियम 48 (4), (5), (6) के अनुसरण किए जाने शासनादेश का अनुपालन में शस्त्र जमा करने 100 रुपये जमा कराए जाने की व्यवस्था की गई है। जिससे अब थानों में जमा शस्त्रों शुल्क अदा करना होगा।
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थानाध्यक्ष अभिमन्यु यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक एके त्रिपाठी के निर्देश पर थानों में शस्त्रधारकों को सेफ कस्टडी के तहत नियमानुसार शुल्क
जमा कराए जाने को कहा है। आयुध नियमावाली 2016 के नियम 48 (4), (5), (6) के अनुसरण किए जाने शासनादेश का अनुपालन में शस्त्र जमा करने 100 रुपये जमा कराए जाने की व्यवस्था की गई है। जिससे अब थानों में जमा शस्त्रों शुल्क अदा करना होगा।
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