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Hamirpur News: कीटनाशक विक्रेताओं की 17 फर्मों पर 5.62 लाख का जुर्माना

Thu, 18 Dec 2025 12:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 12:02 AM IST
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17 pesticide sellers' firms fined Rs 5.62 lakh
- मिलावटी एवं मानकविहीन बिक्री मामलों पर लोक अदालत ने की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। लोक अदालत में मिलावटी एवं मानकविहीन कीटनाशकों की मामलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। कीटनाशी अधिनियम के तहत फुटकर व थोक विक्रेताओं एवं विनिर्माता कंपनियों को दोषी पाते हुए कुल 84 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही साल 2023 से अब तक कुल 17 फर्मों पर 5.62 लाख का जुर्माना लगाया है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. इंद्रेशु कुमार गौतम ने बुधवार को बताया कि शहर के श्रीकृष्णा कीटनाशक भंडार को वाद संख्या 8018/2022 के तहत तीन फर्म पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल 36 हजार रुपये से दंडित किया गया है। वहीं, राठ के मै. इंद्रपाल बीज भंडार को वाद संख्या 11637/2023 में 24 हजार रुपये तथा मै. बृजेश कृषि यंत्र एवं खाद भंडार को वाद संख्या 18399/2024 में 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 से अब तक जिले में 17 कीटनाशक विक्रेताओं एवं कंपनियों पर 5.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कहा कि यह कार्रवाई किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराने एवं मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।
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उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान फसल निगरानी पोर्टल या मोबाइल नंबर 9452247111, 9452257111 पर फोटो भेजकर 48 घंटे के अंदर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
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