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Hamirpur News: दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 28 Sep 2023 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 28 Sep 2023 12:03 AM IST
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10 years imprisonment to the person guilty of rape and kidnapping
हमीरपुर। दुष्कर्म व अपहरण के 11 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाती सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 11 वीं की छात्रा है। जो 24 दिसंबर 2012 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर से अपने स्कूल पढ़ने जा रही थी। तभी गांव के बाहर उसका रिश्तेदार जनपद जालौन के कदौरा थानाक्षेत्र के बागी गांव निवासी कमल भुर्जी उसको बहला फुसलाकर कार में बैठाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 10 दिन बाद पीड़िता को मनकी तिराहा से ढूंढ निकाला था किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी कमल भुर्जी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताया कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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