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बच्ची से हैवानियत का आरापित स्कूल वैन चालक गिरफ्तार

Thu, 26 Dec 2019 02:18 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Dec 2019 02:18 AM IST
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school van driver arrested in rape case
बच्ची से हैवानियत का आरोपी स्कूल वैन चालक गिरफ्तार
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पादरी बाजार (गोरखपुर)। शाहपुर इलाके के एक प्लेवे स्कूल की चार वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी वैन चालक रमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपित के खिलाफ 23 दिसंबर को प्रिंसिपल के साथ पहुंचे पिता ने केस दर्ज कराया था, तभी से वह फरार था।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक घटना 18 दिसंबर को हुई थी। शाहपुर इलाके की चार वर्षीय बच्ची यहीं के एक प्लेवे स्कूल में पढ़ती है। वह वैन से स्कूल आती जाती थी। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया है कि बेटी 18 दिसंबर को स्कूल गई थी। अन्य बच्चों को घर छोड़ने के बाद स्कूल वैन में अकेला पाकर चालक रमेश यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची घर पहुंची तो उसके कपड़े बदलने के दौरान मां को घटना की जानकारी हुई।
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परिजनों ने अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। चूंकि स्कूल में छुट्टी होने के कारण चालक आया नहीं था, लिहाजा प्रिंसिपल ने उसे 20 दिसंबर को बुलाया था। छात्रा के परिजन भी बुलाए गए थे। छात्रा के परिजन तो आए, लेकिन चालक फरार हो गया। इसके बाद 23 दिसंबर को छात्रा केमाता-पिता और स्कूल के प्रिंसिपल शाहपुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर अरुण पवार ने बताया कि आरोपित रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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दो बच्चों का पिता है आरोपी
आरोपी चालक रमेश शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। वह स्कूल में पिछले एक वर्ष से काम कर रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि चालक पहले प्रबंधक के घर पर नौकर था। एक साल पहले वह स्कूल वैन चलाने लगा। पिछले एक वर्ष से स्कूल के टीचरों को घर से लाने और छोड़ने का काम करता था। कभी-कभी जब चालक नहीं रहते थे तो वह स्कूल के बच्चों को भी वैन से घर से लाता और ले जाता था। परिजनों की शिकायत पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया है।

आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
12 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बाद विवेचना में यदि आरोप सही पाया जाता है तो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा होती है। इस मामले में भी दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है।
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