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पूर्व मंत्री के गनर की कारबाइन रखने के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 17 Jul 2019 12:51 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2019 12:51 AM IST
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one arrest in carbine theft
कारबाइन रखने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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गोरखपुर। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के गनर की कारबाइन रखने के आरोपी व आजमगढ़ जिले के अहिरौला क्षेत्र के बनकपुर गजही निवासी दिनेश निषाद की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने खारिज कर दी।

कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी धीरेंद्र जायसवाल और शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह का कहना था कि घटना तील अप्रैल की है। पूर्व मंत्री का गनर कांस्टेबल दुर्गेश यादव अपने घर बड़हलगंज से गोरखपुर आ रहा था। रास्ते में उसकी कारबाइन गायब हो गई। गगहा थाने में उसका केस दर्ज हुआ। तहकीकात कर रहे एसटीएफ के दरोगा सत्यप्रकाश 18 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। उन्हें मुखबिर से जहरखुरानों के गिरोह के बारे में सूचना मिली। वह रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचे तो उन्हें कार दिखी। उसमें बैठे दिनेश निषाद को पकड़कर पुलिस ने तलाशी ली कारबाइन और कारतूस के साथ नशीला पाउडर मिला।
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