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सिद्धार्थ नगर: गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 2.24 लाख जुर्माना भी
Wed, 04 Dec 2019 06:14 PM IST
विजय जैन
अमर उजाला ब्यूरो, सिद्धार्थनगर
अमर उजाला ब्यूरो, सिद्धार्थनगर
Published by: विजय जैन
Updated Wed, 04 Dec 2019 06:14 PM IST
सार
वर्ष 2015 में 12 वर्षीय बालिका को अगवा करके किया था दुष्कर्म
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई घटना
विशेष न्यायाधीष पाक्सो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुनाई सजा
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : डेमो
विस्तार
भाईयों के साथ घर लौट रही 12 वर्षीय बालिका को अगवा कर गैंगरेप करने वाले दो दोषियों को बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीष पाक्सो कोर्ट के जज रामचंद्र यादव-प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक दोषी पर एक लाख बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चार वर्ष तीन माह बाद आए फैसले के बाद जहां पीडि़त के परिजनों को न्याय मिला। वहीं,दरिंदगी करने वाले दोनों आरोपियों को सजा मिली है।
बता दें कि शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक 12 वर्षीय बालिका 23 जुलाई 2014 को अपने दो भाईयों के साथ गांव लौट रही थी। आरोप पत्र के मुताबिक इस दौरान क्षेत्र के बगुलहवा नदी के पास बदशाह, इरफान व नरुद्दीन ने उसे पकड़ लिए और उसके साथ गैंगरेप किया।
पीडि़त पक्ष की तहरीर के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ शोहरतगढ़ पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस इस दौरान मामला न्यायालय के विशेष न्यायाधीष पाक्सो कोर्ट में चल रहा था।
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बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीष पाक्सो कोर्ट रामचंद्र यादव-प्रथम ने दोनों पक्षों से पेश की गई दलीलें और गवाहों के बयान को सुनने के बाद दोषी करार देते हुए बदशाह और नरुद्दीन निवासी बगुलहवा थाना शोहरतगढ़ को आजीवन कारावास और एक-एक दोषी पर एक लाख 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार पाठक ने बताया कि जुर्माना की राशि पीडि़ता को दिलाने का आदेश न्यायालय ने दिया है। बताया कि चार साल पांच माह तक चली सुनाई के बाद बिटिया को न्याय मिला है।
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बता दें कि शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक 12 वर्षीय बालिका 23 जुलाई 2014 को अपने दो भाईयों के साथ गांव लौट रही थी। आरोप पत्र के मुताबिक इस दौरान क्षेत्र के बगुलहवा नदी के पास बदशाह, इरफान व नरुद्दीन ने उसे पकड़ लिए और उसके साथ गैंगरेप किया।
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पीडि़त पक्ष की तहरीर के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ शोहरतगढ़ पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस इस दौरान मामला न्यायालय के विशेष न्यायाधीष पाक्सो कोर्ट में चल रहा था।
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बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीष पाक्सो कोर्ट रामचंद्र यादव-प्रथम ने दोनों पक्षों से पेश की गई दलीलें और गवाहों के बयान को सुनने के बाद दोषी करार देते हुए बदशाह और नरुद्दीन निवासी बगुलहवा थाना शोहरतगढ़ को आजीवन कारावास और एक-एक दोषी पर एक लाख 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार पाठक ने बताया कि जुर्माना की राशि पीडि़ता को दिलाने का आदेश न्यायालय ने दिया है। बताया कि चार साल पांच माह तक चली सुनाई के बाद बिटिया को न्याय मिला है।