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यूनिवर्सिटी को करानी होगी फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Thu, 13 Oct 2016 08:29 PM IST
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गोरखपुर विश्वविद्यालय
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सेंट एंड्रयूज कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए राहत देने वाली खबर है। कॉलेज की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कॉलेज को फिजिकल एजुकेशन की संबद्धता नहीं दिए जाने की बात थी। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए इस विषय की परीक्षा छह सप्ताह में कराने की मियाद भी तय कर दी है। फैसले में इसी अवधि के दौरान यूनिवर्सिटी को संबद्धता पर नए सिरे से विचार करने को भी कहा गया है।
सत्र 2014-15 के इस मामले में कॉलेज की याचिका पर पांच अक्टूबर को हाईकोर्ट का फैसला आया है। इसमें हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2015 को रजिस्ट्रार की ओर से जारी उस आदेश को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज को फिजिकल एजुकेशन की संबद्धता नहीं दी जा सकती। आदेश में 2014-15 के प्रथम वर्ष के छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा अगले छह सप्ताह में कराने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले से कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं विद्यार्थी भी इसे लेकर उत्साहित हैं।
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इस बीच कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां से कॉलेज के पक्ष में निर्देश मिलने पर यूनिवर्सिटी ने 2014-15 के प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराई, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया। हाईकोर्ट का फिर दबाव बना तो मजूबरी में प्रोविजनल परीक्षाफल घोषित कर दिया गया लेकिन उसके बाद फिर मामला वहीं ठहर गया। अब हाईकोर्ट के नए निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी के रुख का विद्यार्थियों और कॉलेज को बेसब्री से इंतजार है।
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सत्र 2014-15 के इस मामले में कॉलेज की याचिका पर पांच अक्टूबर को हाईकोर्ट का फैसला आया है। इसमें हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2015 को रजिस्ट्रार की ओर से जारी उस आदेश को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज को फिजिकल एजुकेशन की संबद्धता नहीं दी जा सकती। आदेश में 2014-15 के प्रथम वर्ष के छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा अगले छह सप्ताह में कराने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले से कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं विद्यार्थी भी इसे लेकर उत्साहित हैं।
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ऐसे हाईकोर्ट पहुंचा मामला
सेंट एंड्रयूज कॉलेज ने जब 2015 में फिजिकल एजुकेशन की स्थाई संबद्धता के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आवेदन किया तो यूनिवर्सिटी ने जांच के दौरान पाया कि जिस जमीन पर कॉलेज कोर्स के संचालन की अनुमति मांग रहा है, वह कॉलेज की है ही नहीं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मामले को कार्य परिषद में लाकर कॉलेज की संबद्धता खारिज कर दी। इससे 2014-15 सत्र के विद्यार्थियों का करियर तो दांव पर लग ही गया, 2015-16 में हुए प्रवेश भी अवैध हो गए। मामले को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन में जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी।
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इस बीच कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां से कॉलेज के पक्ष में निर्देश मिलने पर यूनिवर्सिटी ने 2014-15 के प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराई, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया। हाईकोर्ट का फिर दबाव बना तो मजूबरी में प्रोविजनल परीक्षाफल घोषित कर दिया गया लेकिन उसके बाद फिर मामला वहीं ठहर गया। अब हाईकोर्ट के नए निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी के रुख का विद्यार्थियों और कॉलेज को बेसब्री से इंतजार है।