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बस स्टैंड को गंदा किया तो भरना होगा जुर्माना

Mon, 15 Feb 2016 08:56 PM IST
गोरखपुर। अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 15 Feb 2016 08:56 PM IST
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fine will be charge if people spread filth on bus stand
बस स्टैंड को गंदा करने पर अब यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन निगम मुख्यालय इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। जुर्माने की रकम बस स्टैंड की सफाई और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। जुर्माने की रकम 200 से 500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए एआरएम के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है, जो जुर्माने की रकम को परिवहन निगम के खाते में जमा कराकर उसे बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने में खर्च करेगी। इसकी जिम्मेदारी यातायात अधीक्षक, लेखाकार और वरिष्ठ फोरमैन की होगी। बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी (वरिष्ठ व कनिष्ठ दोनों) और स्टेशन इंचार्ज को दी गई है।
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ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना
  • निगम के किसी भी बस स्टैंड में किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा फैलाना तथा फलों-सब्जियों के छिलके, पैकिंग सामग्री फेंकने पर।
  • पोस्टर चिपकाना, दीवारों पर विज्ञापन लिखना, बैनर टांगने पर।
  • निर्धारित स्थान से अलग नहाने, थूकने, मूल-मूत्र त्यागने, उल्टी करने, पान मसाला, पान, तंबाकू खाकर थूकने, मद्यपान करने पर।
  • ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने पर।
  • सार्वजनिक उपयोग की जगहों पर अतिक्रमण करने पर।
  • संसाधनों के दुरुपयोग करने जैसे जल व्यर्थ बहाना एवं गंदा करने पर, निगम की संपत्तियों के अनाधिकृत प्रयोग करने तथा क्षति पहुंचाने पर।
  • बस स्टैंड में बिना कारण प्रवेश करने और वाहन लाने पर।
  • अवैध, निषिद्ध व ज्वलनशील वस्तुएं लाने पर।
  • निगम की विधिसम्मत व्यवस्थाओं का पालन न करने पर।
 
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मुख्यालय के आदेश के बाद सभी को जिम्मेदारी बता दी गई है। गोरखपुर डिपो के रेलवे बस स्टैंड पर मंगलवार से इसे शुरू कर दिया जाएगा।
- महेश चंद्र, एआरएम गोरखपुर डिपो
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