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डॉ. अय्यूब के बेटे से 35 लाख की धोखाधड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2015 01:37 AM IST
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डॉ. अय्यूब के बेटे से 35 लाख की धोखाधड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। व्यावसायिक और आवासीय प्लॉट दिलाने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अय्यूब के बेटे मोहम्मद उस्मान के साथ 35.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नोएडा की अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अलका पांडेय ने शनिवार को कंपनी के लोगों के खिलाफ बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़हलगंज थाना क्षेत्र के जोहरा कांपलेक्स निवासी वादी मोहम्मद उस्मान की ओर से उनके अधिवक्ता फैय्याज अहमद का कहना था कि उस्मान ने नोएडा मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की दो परियोजनाओं (व्यावसायिक और आवासीय) में बुकिंग राशि के तौर पर क्रमश: 23.55 लाख रुपये, 6.05 लाख और 6.05 लाख रुपये समेत कुल 35.65 लाख रुपये जमा किए थे। मगर कंपनी ने उन्हें बुकिंग का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। उस्मान के पिता डॉ. अय्यूब ने कंपनी के अफसरों के साथ 22 मई 2014 को मुलाकात की थी, जिसके बाद दो दिनों में प्रमाण पत्र देने का आश्वासन भी दिया था। मगर इसके बाद फोन करने पर भी कंपनी के अफसरों ने न तो प्लॉट देने की बात कही और न ही जमा की गई रकम वापस की।
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। व्यावसायिक और आवासीय प्लॉट दिलाने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अय्यूब के बेटे मोहम्मद उस्मान के साथ 35.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नोएडा की अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अलका पांडेय ने शनिवार को कंपनी के लोगों के खिलाफ बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़हलगंज थाना क्षेत्र के जोहरा कांपलेक्स निवासी वादी मोहम्मद उस्मान की ओर से उनके अधिवक्ता फैय्याज अहमद का कहना था कि उस्मान ने नोएडा मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की दो परियोजनाओं (व्यावसायिक और आवासीय) में बुकिंग राशि के तौर पर क्रमश: 23.55 लाख रुपये, 6.05 लाख और 6.05 लाख रुपये समेत कुल 35.65 लाख रुपये जमा किए थे। मगर कंपनी ने उन्हें बुकिंग का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। उस्मान के पिता डॉ. अय्यूब ने कंपनी के अफसरों के साथ 22 मई 2014 को मुलाकात की थी, जिसके बाद दो दिनों में प्रमाण पत्र देने का आश्वासन भी दिया था। मगर इसके बाद फोन करने पर भी कंपनी के अफसरों ने न तो प्लॉट देने की बात कही और न ही जमा की गई रकम वापस की।
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