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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी साबित व्यक्ति को दस साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

Wed, 25 Dec 2019 11:29 AM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Wed, 25 Dec 2019 11:29 AM IST
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teenage rape convicted Person imprisoned for ten years, fined 30 thousand
दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद। - फोटो : demo
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्घ पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सत्यानंद उपाध्याय ने गगहा टिकरी निवासी आरोपी भूषण व भगवती दूबे को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर आठ माह की कारावास अलग से भुगतानी होगी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह का कहना था कि बीते 26 जून 2014 की शाम 7.30 बजे वादी नित्यक्रिया के लिए घर से बाहर गई थी। वापस आई तो आरोपी भूषण को अपने घर से निकलते देखा। जब घर के अंदर पहुंची तो वादी की नाबालिग बेटी ने रोते हुए बताया कि भूषण ने भगवती दुबे के सहयोग से उसके साथ दुष्कर्म किया।
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