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एनईआर के स्टोर कीपर को तीन साल की कैद

Thu, 31 Mar 2016 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Updated Thu, 31 Mar 2016 02:00 AM IST
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लखनऊ। फर्जी कागजात से रेलवे के 4600 बॉल बेयरिंग खुले बाजार में बेचकर करीब ढाई लाख का घोटाला करने के 22 वर्ष पुराने मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीके पांडेय ने एनई रेलवे गोरखपुर के तत्कालीन स्टोर कीपर राम सेवक महाराज व वरिष्ठ इलेक्ट्रिकल चार्जमैन मदन मिश्रा को दोषी ठहराया है।
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मदन मिश्रा कोर्ट में हाजिर नहीं था, लिहाजा कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और राम सेवक महाराज को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 70 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
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कोर्ट में सरकारी वकील बृजेश सिंह ने कहा कि 1991 से 1993 के बीच आरोपी रामसेवक महाराज पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में डिपो स्टोर कीपर और मदन मिश्रा वरिष्ठ इलेक्ट्रिकल चार्जमैन था। इस दौरान आरोपियों ने आपस में षड्यंत्र करके कागजों में फर्जी प्रविष्टि की और 4600 बाल बेयरिंग जारी कराके बाजार में बेच दिया।
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इस तरह दो लाख 46 हजार 100 रुपये का घोटाला किया। जानकारी मिलने पर सीबीआई ने 9 फरवरी 1996 को रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की।

भ्रष्टाचार से अर्थव्यवस्था को नुकसान
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी के प्रति ज्यादा उदारता बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा। इस मामले में आरोपियों के भ्रष्टाचार से न केवल सरकार बल्कि समाज को भी क्षति पहुंची। भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है।
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