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कैलाशी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 18 Feb 2016 09:08 PM IST
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 18 Feb 2016 09:08 PM IST
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kailashis bail disappointed
गोरखपुर। पीपीगंज के नयनसर में प्रधान प्रत्याशी के समर्थक प्रेरक की हत्या की आरोपी ओम प्रकाश तिवारी उर्फ बभन्नर की माता कैलाशी देवी की जमानत अर्जी जिला जज रंगनाथ पांडेय ने खारिज कर दी। इस मामले में प्रेरक पुनीत की पत्नी इंदु ने ओम प्रकाश तिवारी उर्फ बभन्नर, उसकी मां कैलाशी देवी, पत्नी शशिकला, बेटे निखिल, विष्णु और साले रवि प्रकाश पर हत्या का केस दर्ज कराया था।
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नयनसर गांव के रहने वाले ओमप्रकाश तिवारी उर्फ बभन्नर पीपीगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय राजाबारी में हेडमास्टर हैं। उन्होंने पत्नी शशिकला को गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ाया था। प्राथमिक विद्यालय में प्रेरक के पद पर तैनात पुनीत तिवारी शशिकला का प्रचार कर रहे थे। 13 दिसंबर 2015 को ग्राम प्रधान चुनाव में हार जाने का कारण पुनीत को मानते हुए बभन्नर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
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14 फरवरी 2015 को पुनीत का शव संतकबीर नगर, मेंहदावल में बेलौहा के पास बांध किनारे मिला था। बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता इंदल यादव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने किया। इसके बाद जिला जज रंगनाथ पांडेय ने बभन्नर की माता कैलाशी देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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