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धोखाधड़ी और गबन के मामले में तलब
गोरखपुर
Updated Thu, 17 Mar 2016 07:23 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo photo
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गोरखपुर। एसीजेएम वाकर शमीम रिजवी ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में नामजद अभियुक्तों को तलब किया है। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने इनके नाम आरोप पत्र से हटा दिए थे।
कोर्ट में सिनेमा रोड निवासी राजू बेयरिंंग के मालिक वादी राजकुमार जायसवाल ने 22 जून 2012 को फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कर रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में कैंट क्षेत्र के गांधी गली मोहल्ला चक जलाल निवासी सुमित राय सिंघानिया, छाया राय, तासिष राय और श्रवण कुमार को अभियुक्त बनाया गया था।
पुलिस विवेचना में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य न पाते हुए विवेचक ने इनका नाम आरोप पत्र से निकाल दिया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों को फिर से तलब किया है।
कोर्ट में सिनेमा रोड निवासी राजू बेयरिंंग के मालिक वादी राजकुमार जायसवाल ने 22 जून 2012 को फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कर रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मामले में कैंट क्षेत्र के गांधी गली मोहल्ला चक जलाल निवासी सुमित राय सिंघानिया, छाया राय, तासिष राय और श्रवण कुमार को अभियुक्त बनाया गया था।
पुलिस विवेचना में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य न पाते हुए विवेचक ने इनका नाम आरोप पत्र से निकाल दिया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों को फिर से तलब किया है।
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