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आज जेल से रिहा हो सकते हैं डॉ. राजीव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Updated Mon, 09 Jul 2018 01:08 AM IST
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गोरखपुर। अगस्त में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड के आरोपी डॉ. राजीव मिश्रा सोमवार को जमानत पर छूट सकते हैं। वह इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर आनेे वाले चौथे आरोपी होंगे। मंगलवार को ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन खराब तबीयत के चलते औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकीं। वह तीन जुलाई से लखनऊ के राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में भर्ती थे। रविवार रात उन्हें वहां से जिला जेल लाया गया।
इस मामले में डॉ. राजीव से पहले डॉ. कफील खान, पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी और डॉ. सतीश कुमार को जमानत मिल चुकी है। आरोपी डॉ. राजीव की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, चीफ फार्मासिस्ट गजानन जायसवाल, लिपिक उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी और सुधीर कुमार पांडेय को अभी जेल में ही रहना होगा। आठ माह जेल काटने के बाद डॉ. कफील खान जमानत पर छूटे थे। इसके बाद ऑक्सीजन सप्लायर फर्म के मालिक मनीष भंडारी और फिर डॉ. सतीश को जमानत मिली थी। जेल अधीक्षक डॉ. रामधनी ने बताया कि रविवार रात में डॉ. राजीव मिश्र को राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान से जेल लाया गया। अभी उनकी जमानत के संबंध में कागजात नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को समय से कागजात मिल गए तो वह रिहा किए जा सकते हैं।
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इस मामले में डॉ. राजीव से पहले डॉ. कफील खान, पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी और डॉ. सतीश कुमार को जमानत मिल चुकी है। आरोपी डॉ. राजीव की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, चीफ फार्मासिस्ट गजानन जायसवाल, लिपिक उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी और सुधीर कुमार पांडेय को अभी जेल में ही रहना होगा। आठ माह जेल काटने के बाद डॉ. कफील खान जमानत पर छूटे थे। इसके बाद ऑक्सीजन सप्लायर फर्म के मालिक मनीष भंडारी और फिर डॉ. सतीश को जमानत मिली थी। जेल अधीक्षक डॉ. रामधनी ने बताया कि रविवार रात में डॉ. राजीव मिश्र को राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान से जेल लाया गया। अभी उनकी जमानत के संबंध में कागजात नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को समय से कागजात मिल गए तो वह रिहा किए जा सकते हैं।
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