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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

एसडीएम, लेखपाल सहित आठ पर केस दर्ज करने का आदेश

Fri, 24 Aug 2018 01:17 AM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर। Updated Fri, 24 Aug 2018 01:17 AM IST
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एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
Court
गोरखपुर। फर्जी तरीके से तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भूमि की वरासत कराने के मामले में सीजेएम कृष्ण कुमार सिंह ने सहजनवां के तत्कालीन एसडीएम दिनेश मिश्रा, तत्कालीन लेखपाल सहित आठ लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से बृहस्पतिवार को सहजनवां के थानाध्यक्ष को यह आदेश दिया गया। वर्तमान में दिनेश मिश्र खजनी तहसील के एसडीएम हैं।
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कोर्ट में बेलीपार क्षेत्र के कोलिया निवासी वादी दीनानाथ की ओर से एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप पांडेय का कहना था कि वादी के बड़े पिता राम नरेश की मौत वर्ष 1989 में हो गई। उनकी संपत्ति पत्नी सुगिया देवी के नाम दर्ज हुई। वर्ष 2003 में सुगिया देवी की भी मौत हो गई। उसके बाद दीनानाथ के पिता महेश और राम समुझ के नाम वरासत हुआ। संपत्ति हड़पने की नियत से आरोपियों ने साजिश करके वादी का नाम खारिज कर दिया और कुछ आरोपियों के नाम दर्ज कर दिए गए। इस मामले में कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम, लेखपाल सहित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान राजेंद्र निषाद, राम कृपाल यादव, राजकुमारी देवी, केशरा देवी और निर्मला के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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