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डॉ. पूर्णिमा शुक्ला की जमानत पर सुनवाई तीन को
Updated Wed, 27 Sep 2017 01:15 AM IST
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गोरखपुर।
बीआरडी कांड में आरोपी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला की जमानत अर्जी पर अब तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई होनी थी, मगर सरकारी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि विवेचक ने केस डायरी और अन्य प्रपत्रों को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया हैा। बहस के दौरान उन प्रपत्रों का होना जरूरी है। कोर्ट ने सरकारी वकील के तथ्यों से सहमत होकर केस डायरी तलब करने के लिए तीन अक्टूबर की तिथि तय कर दी।
इस मामले में जेल में निरुद्ध किसी आरोपी की यह पहली जमानत अर्जी है। डॉ. पूर्णिमा शुक्ला मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल डॉ. राजीव कुमार मिश्रा की पत्नी हैं। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचने का भी आरोप है। जमानत अर्जी में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए रंजिशन फंसाने की बात कही है। ऐसा माना जा रहा है कि डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को अगर जमानत मिल जाती है तो उनके सह अभियुक्तों को इसका लाभ मिलेगा। बीआरडी कांड में महानिदेशक डॉ. केके गुप्ता की तहरीर पर पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी, निलंबित प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. कफील खान समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। सभी आरोपी जेल में हैं।
बीआरडी कांड में आरोपी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला की जमानत अर्जी पर अब तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई होनी थी, मगर सरकारी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि विवेचक ने केस डायरी और अन्य प्रपत्रों को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया हैा। बहस के दौरान उन प्रपत्रों का होना जरूरी है। कोर्ट ने सरकारी वकील के तथ्यों से सहमत होकर केस डायरी तलब करने के लिए तीन अक्टूबर की तिथि तय कर दी।
इस मामले में जेल में निरुद्ध किसी आरोपी की यह पहली जमानत अर्जी है। डॉ. पूर्णिमा शुक्ला मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल डॉ. राजीव कुमार मिश्रा की पत्नी हैं। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचने का भी आरोप है। जमानत अर्जी में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए रंजिशन फंसाने की बात कही है। ऐसा माना जा रहा है कि डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को अगर जमानत मिल जाती है तो उनके सह अभियुक्तों को इसका लाभ मिलेगा। बीआरडी कांड में महानिदेशक डॉ. केके गुप्ता की तहरीर पर पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी, निलंबित प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. कफील खान समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। सभी आरोपी जेल में हैं।
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