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महुली में किशोरी से और बखिरा में युवती से दुष्कर्म

Mon, 18 Sep 2017 11:44 PM IST
Updated Mon, 18 Sep 2017 11:44 PM IST
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महुली में किशोरी से और बखिरा में युवती से दुष्कर्म
धनघटा/बखिरा(संतकबीरनगर)। जिले सोमवार को दुष्कर्म के दो मामले प्रकाश में आए। एक घटना महुली की है। यहां प्रधान के पति पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घ्?ाटना 12 सितंबर की है। वहीं दूसरा मामला बखिरा क्षेत्र का है। यहां 15 सितंबर को क्षेत्र के एक गांव के सीवान में ट्यूबवेल से खेत में पानी चलाने गई एक किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। उलाहना देने पर आरोपी के परिजनों ने किशोरी के पिता की पिटाई की और जानमाल की धमकी भी दी।
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धनघटा प्रतिनिधि के अनुसार, महुली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से उसी गांव के प्रधान के पति ने लग्जरी गाड़ी में दुष्कर्म किया। 17 वर्षीय किशोरी का आरोप है कि वह 12 सितंबर को बाजार गई थी। शाम सात बजे के करीब वह अकेले ही पैदल घर लौट रही थी। रास्ते में प्रधान के पति तारिफ अली उर्फ राजू मिले और उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद प्रधान के पति उसे गांव के पूरब स्थित पोखरे के पास ले गए। जहां जबरन उससे गाड़ी में ही दुष्कर्म किया। घटना से वह डर गई थी। बाद में घर वालों को इसकी जानकारी दी। सोमवार को थाने पहुंच कर पीड़िता ने प्रधान के पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर एसपी गौतम ने बताया कि किशोरी की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रधान के पति के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। किशोरी को महिला आरक्षी की देखरेख में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। वैसे शुरुआती जांच पड़ताल में घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। मामले के पीछे आपसी विवाद होने के संकेत मिले हैं। फलहाल किशोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। विवेचना में जो तथ्य सामने आएगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रधान के आरोपी पति का भी कहना है कि उसने कुछ लोगों के खिलाफ जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इससे नाराज लोगों ने फंसाने के लिए उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है।
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बखिरा प्रतिनिधि के अनुसार, चार दिन पूर्व क्षेत्र के एक गांव के सीवान में ट्यूबवेल से खेत में पानी चलाने गई एक किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। उलाहना देने पर आरोपी के परिजनों ने किशोरी के पिता की पिटाई की और जानमाल की धमकी भी दी। पीड़ित पिता ने सोमवार की शाम को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। किशोरी के पिता का आरोप है कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सीवान में 15 सितंबर को ट्यूबवेल से अकेली खेत में पानी चलाने गई थी। उसी दौरान बेटी को अकेली गांव के सुमेर ने दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आस-पास मौजूद लोग दौडे़, लेकिन तब तक आरोपी भाग गया। रोती हुई घर पहुंची बेटी से आपबीती बताई तो वह आरोपी के घर पहुंच कर उलाहना देने गए। इस पर आरोपी के भाई श्याम सुंदर, पिता कन्हई और आरोपी सुमेर की पत्नी व श्यामसुंदर की पत्नी ने उसे मारा पीटा और जानमाल की धमकी दी। किशोरी के पिता ने इस संबंध में सोमवार को थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसओ रामभवन ने बताया कि आरोपी सुमेर के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट और उसके भाई श्याम सुंदर, पिता कन्हई, श्याम सुंदर की पत्नी और सुमेर की पत्नी के खिलाफ मारपीट और जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया गया। पीड़िता को महिला आरक्षी की देखरेख में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।
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