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तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं

Mon, 17 Jul 2017 01:46 AM IST
Updated Mon, 17 Jul 2017 01:46 AM IST
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तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं

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गोरखपुर।
तत्काल टिकट कैंसलेशन पर यात्रियों को रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं रेल टिकट में छूट पाने के लिए आधार की अनिवार्यता भी नहीं की गई है। एक जुलाई 2017 से रेलवे के नियम में बदलाव की खबरें सोशल मीडिया पर आने से दुविधा बनी हुई थी। लेकिन इस संदर्भ रेलवे बोर्ड की ओर से कोई गाइड लाइन जारी नहीं किया गया है। रविवार को आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट का रिफंड लेने पहुंचे लोगों को निराश लौटना पड़ा।
रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर भी तत्काल टिकट को लेकर नियम में कोई बदलाव अपलोड नहीं किया है। तत्काल के तहत टिकट बुकिंग में सेकेंड क्लास के लिए बेसिक किराए का दस फीसदी, अन्य सभी क्लास के लिए बेसिक फेयर का 30 फीसदी शुल्क लगेगा। रविवार को सफर न करने वाले दो यात्री कन्फर्म टिकट वापस कराने पहुुंचे लेकिन उनका टिकट रिफंड नहीं हो सका। वहीं तत्काल के वेटिंग टिकट भी पहले तरह ही बने। जबकि चर्चा थी कि तत्काल के सिर्फ कन्फर्म और आरएसी टिकट ही बनाए जाएंगे।
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तत्काल के लिए जरूरी पहचान पत्र
वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , केंद्र व राज्य से जारी पहचान पत्र , फोटोयुक्त स्टूडेंट आईडी कार्ड , राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त पासबुक , बैंक से जारी क्रेडिट कार्ड , आधार कार्ड, जिला प्रशासन से जारी पहचान पत्र
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तत्काल टिकट के शुल्क का स्लैब
श्रेणी न्यूनतम शुल्क अधिकतम शुल्क न्यूनतम दूरी
सेकेंड सीटिंग 10 15 100
स्लीपर 100 200 500
एसी चेयर कार 125 225 250
एसी 3 300 400 500
एसी 2 400 500 500
एक्सक्यूटिव 400 500 250
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