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Gonda News: मारपीट के चार दोषियों को दो साल की सजा

Fri, 25 Oct 2024 11:17 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2024 11:17 PM IST
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Two years imprisonment to four accused of assault
गोंडा। अपशब्द कहकर मारपीट में दोषी चार अभियुक्तों को कोर्ट ने दो साल कारावास और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगवा के रहने वाले सुरेश सिंह ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 16 नवंबर 2012 को चार बजे उसके गांव के बिंदेश्वरी सिंह और उनके बेटे गोपाल सिंह, संतोष सिंह व रंजीत सिंह दरवाजे पर चढ़ आए और पुरानी रंजिश को लेकर अपशब्द कहकर मारापीटा। जिसमें उसकी मां तेजा देवी को भी चोटें आईं। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त बिंदेश्वरी सिंह, गोपाल सिंह, संतोष सिंह व रंजीत सिंह को 2-2 साल का कारावास व 6-6 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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