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Gonda News: दो दोषियों को पांच साल की सजा
Wed, 28 Aug 2024 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 28 Aug 2024 11:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। मारपीट, धमकी व गैरइरादतन जानलेवा हमले के मामले में दोषी दो अभियुक्तों को अदालत ने पांच साल कारावास और एक लाख छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नकहरा निवासी प्रदीप कुमार ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा कि 15 जुलाई 2020 को आठ बजे सुबह आपसी विवाद को लेकर उसकेगांव के बेचन व किशुनपाल अपशब्द कहने लगे। उसने मना किया तो लाठी उंडा से मारा, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। विवेचना में अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त बेचन व किशुनपाल को दोषी करार दिया।
बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 राजेश कुमार ने दोषी बेचन व किशुनपाल को अपशब्द कहकर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी व गैरइरादतन हत्या के प्रयास के अपराध में पांच-पांच साल सश्रम कारावास व एक लाख छह हजार-एक लाख छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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गोंडा। मारपीट, धमकी व गैरइरादतन जानलेवा हमले के मामले में दोषी दो अभियुक्तों को अदालत ने पांच साल कारावास और एक लाख छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नकहरा निवासी प्रदीप कुमार ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा कि 15 जुलाई 2020 को आठ बजे सुबह आपसी विवाद को लेकर उसकेगांव के बेचन व किशुनपाल अपशब्द कहने लगे। उसने मना किया तो लाठी उंडा से मारा, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। विवेचना में अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त बेचन व किशुनपाल को दोषी करार दिया।
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बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 राजेश कुमार ने दोषी बेचन व किशुनपाल को अपशब्द कहकर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी व गैरइरादतन हत्या के प्रयास के अपराध में पांच-पांच साल सश्रम कारावास व एक लाख छह हजार-एक लाख छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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