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Gonda News: गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को 10 साल की सजा
Sat, 29 Mar 2025 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 29 Mar 2025 11:24 PM IST
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गोंडा। मारपीट और गैर इरादतन हत्या के दोषी दो अभियुक्तों को न्यायालय ने 10-10 साल कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शहर के अलीरजा फार्म निवासी रमेश कुमार महतो ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि वह फार्म के प्रबंधक हैं। आठ मई 2017 को सुबह 10 बजे वह फार्म के खेतों का निरीक्षण करने गए थे। खेतों में जानवर चराने से मना करने पर मझरेटिया गांव के राजू यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, बेचन यादव और एक नाबालिग ने उन्हें लाठी-डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवेचना के दौरान घायल रमेश कुमार महतो की मौत हो गई। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हो गई और न्यायालय के आदेश पर बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजू यादव व बेचन यादव को दोषी करार दिया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त राजू यादव व बेचन यादव को दंडित किया।
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शहर के अलीरजा फार्म निवासी रमेश कुमार महतो ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि वह फार्म के प्रबंधक हैं। आठ मई 2017 को सुबह 10 बजे वह फार्म के खेतों का निरीक्षण करने गए थे। खेतों में जानवर चराने से मना करने पर मझरेटिया गांव के राजू यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, बेचन यादव और एक नाबालिग ने उन्हें लाठी-डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवेचना के दौरान घायल रमेश कुमार महतो की मौत हो गई। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हो गई और न्यायालय के आदेश पर बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजू यादव व बेचन यादव को दोषी करार दिया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त राजू यादव व बेचन यादव को दंडित किया।